पखांजूर के चर्चित डकैती प्रकरण में न्यायालय का बड़ा फैसला.. 08 दोषियों को आजीवन कारावास..

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पखांजूर के चर्चित डकैती प्रकरण में न्यायालय का बड़ा फैसला.. 08 दोषियों को आजीवन कारावास..

कांकेर।वर्ष 2022 में थाना पखांजूर क्षेत्र के ग्राम बड़े कापसी स्थित शासकीय आवास में डिप्टी रेंजर भारत राम सलाम के घर में हथियारबंद अपराधियों ने जबरन घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर ₹11 लाख नगद, 04 सोने की चूड़ियां एवं 04 मोबाइल लूट लिए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 113/2022 (धारा 450, 120बी, 395, 506बी भादवि) दर्ज कर विवेचना शुरू की। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्री धीरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन, एसडीओपी श्री रवि कुजूर एवं थाना प्रभारी श्री मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 72 घंटे के भीतर सभी 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर शत-प्रतिशत माल बरामद किया।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत 32 गवाहों, 149 दस्तावेजी साक्ष्यों व तकनीकी प्रमाणों के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम), उत्तर बस्तर कांकेर ने निर्णय (दिनांक 25.08.2026) सुनाते हुए सभी 08 आरोपियों को दोषसिद्ध पाया।

सजा का विवरण:

माननीय न्यायालय ने सभी 08 आरोपियों—कालू उर्फ अनादि हलदर, प्रभास महलदार, सुचेन कुमार निषाद, मनोज ढीमर, नारायण दास, समीर बैरागी, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर नेताम एवं राकेश पासेट को धारा 120(बी) सहपठित 395 व धारा 395 भादवि में आजीवन कारावास तथा धारा 450 में 10 वर्ष व धारा 506(बी) में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

इस सफल एवं प्रभावी पैरवी हेतु निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उनि सत्यम साहू, एएसआई चेतन साहू, एएसआई भगवान ठाकुर, आरक्षक जोसेफ बड़ा, साजन सलाम व साइबर टीम की भूमिका सराहनीय रही। कांकेर पुलिस गंभीर व संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है।

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