नाबालिग द्वारा वाहन दुर्घटना मामले में वाहन मालिक पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई..घटना में प्रयुक्त कार को किया जप्त..

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नाबालिग द्वारा वाहन दुर्घटना मामले में वाहन मालिक पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई..घटना में प्रयुक्त कार को किया जप्त..




*वाहन मालिक*
ओमप्रकाश पिता हेतराम श्रीवास पता स्वर्णिम एरा सरकण्डा

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से
थाना सरकण्डा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 12/10/2026 को दोपहर 03:30 बजे स्वर्णिमा एरा, गीतांजली सिटी के पास एक सड़क दुर्घटना घटित हुई। प्रार्थी साहिल खान (निवासी- अन्नपूर्णा कॉलोनी, गणेश नगर, सिरगिट्टी) के रिपोर्ट अनुसार, उनका बड़ा भाई समीर खान अपनी मोटर सायकल (क्रमांक CG 10 AW 2894) से काम पर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार (क्रमांक CG 10 BE 1235) के चालक द्वारा अपनी कार को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए दाहिने तरफ से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया गया। इस दुर्घटना में प्रार्थी के भाई के बाएं पैर एवं शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज हेतु बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकण्डा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं जप्ती


प्रकरण की विवेचना के दौरान पता चला कि उक्त घटना नाबालिक बालक द्वारा घटित की गई है जिससे नाबालिक बालक को विधिवत गिरफ्तार कर जमानत मुचलका का पर रिहा किया गया एवं वाहन मालिक ओमप्रकाश पिता हेतराम श्रीवास पता स्वर्णिम एरा सरकण्डा के कब्जे से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार (रंग- सफेद, क्रमांक CG 10 BE 1235), मय चाबी एवम दस्तावेज जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया है।
प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है

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