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बिलासपुर । आरक्षक भर्ती मामले पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब आरक्षक भर्ती फिर से शुरू हो जायेगी। इससे पहले हाईकोर्ट में हुई आज आरक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई हुई।
जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से बताया गया है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया।

हालांकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट मिलेगी, वहीं नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को भी छूट का लाभ दिया जायेगा। पहले सभी सभी पुलिसकर्मियों को भर्ती की शर्तों में छूट दी गयी थी, अब सिर्फ शहीद व नक्सल क्षेत्र में कार्यरत पुलिसकर्मियों के बच्चों को ही शर्तों में छूट का लाभ मिलेगा। बाकी बचे पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट नहीं मिलेगा।