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जमीन विवाद में झूठे केस की धमकी देने पर पुलिस आरक्षक हरेराम यादव को SSP विजय अग्रवाल ने निलंबित कर दिया। जानें पूरी कार्रवाई और मामले की जानकारी
दुर्ग। जमीन विवाद में अनावेदक पक्ष को झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देने वाले पुलिस आरक्षक हरेराम यादव को एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में आरक्षक के कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता और संदेहास्पद आचरण को आधार बनाकर कार्रवाई की गई है।

यह मामला थाना सुपेला, जिला दुर्ग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता बुधारु राम यादव, निवासी सुभाष चौक, सुपेला (पुरानी बस्ती), ने आरोप लगाया कि शिखर नायक व अन्य उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से पंजीयन कर कब्जा करना चाहते हैं।
पुलिस जांच के दौरान, आरक्षक हरेराम यादव (क्रमांक 815), जो वर्तमान में रक्षित केंद्र, जिला दुर्ग में तैनात हैं और मूल रूप से 13वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, कोरबा से सम्बद्ध हैं, अनावेदक पक्ष को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।
इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने आरक्षक को निलंबित कर उनकी सेवाएं मूल वाहिनी को वापस सौंप दी हैं। निलंबन की अवधि में हरेराम यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
इस संबंध में निलंबन के साथ ही आरक्षक हरे राम यादव की सेवाएं 13वीं वाहिनी मुख्यालय छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा को वापस कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सेनानी तेरहवीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को भी इस मामले की जानकारी भेज दि गई है।