वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा पॉस्को एक्ट के विवेचक हेतु कार्यशाला का आयोजित ..बिलासपुर जिले से 80 से अधिक विवेचक कार्यशाला में हुऐ शामिल..

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माननीय एडीजे श्रीमती पूजा जायसवाल जिला व सत्र न्यायालय बिलासपुर, माननीय एडीजे श्री वेसनलास टोप्पो जिला व सत्र न्यायालय बिलासपुर,  द्वारा पास्को एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिए,,,

👉वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह आईपीएस द्वारा वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विवेचना में शामिल करने निर्देश दिए,,,

👉कार्यशाला में बिलासपुर पुलिस के सभी थाना चौकी प्रभारी सहित 80 से अधिक विवेचक शामिल हुए,,,

बिलासपुर -आज दिनांक 17-12-2025 को बिलासपुर पुलिस द्वारा पास्को अधिनियम के विवेचना में कड़ी व सक्त कार्यवाही और अपराधियों की दोषसिद्धी हेतु कार्यशाला आयोजित किया गया ।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, रजनेश सिंह आईपीएस द्वारा POSCO ACT से संबंधित प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए यह कार्यशाला आयोजित किए,,,कार्यशाला में बिलासपुर जिला के सभी थाना प्रभारी और महिला पुलिस अधिकारी विवेचक उपस्थित हुए और POSCO ACTसे संबंधित प्रकरणों की विवेचना को और बेहतर तरीके से करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और कमी को दूर करने का तरीका समझे और सीखे । इस कार्यशाला में माननीय एडीजे श्रीमती पूजा जायसवाल जिला व सत्र न्यायालय बिलासपुर के द्वारा नाबालिग बालिकाओं बच्चों से संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए अनिवार्य रूप से और सक्त कार्यवाही करने पर ज़ोर दिया गया और बताया गया,,,कि अपराध घटित होने के समय बालक बालिका नाबालिग हो और पकड़े जाने के समय बालिक हो तो बालिका को नाबालिग मानकर और बालक को बालिग मानकर विवेचना में लिया जाना आवश्यक है,

तथा एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कि अपराध घटित होने में बालिका पीड़िता का उम्र का मापदंड हेतु दस्तावेज 10 वी कक्षा अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम का रजिस्टर अंकन, हड्डी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना चाहिए। posco act से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं,,,जो भविष्य में विवेचना में मददगार सिद्ध होगी,,माननीय एडीजे श्री वेसनलास टोप्पो जिला व सत्र न्यायालय बिलासपुर द्वारा posco act के प्रकरण में विवेचक के द्वारा विवेचना में चूक को दूर करने हेतु बताया गया कि विवेचना व प्रस्तुत चालान में पटवारी नक्शा महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसका उपयोग किया जाए । और पीड़िता के मुकर जाने पर भौतिक साक्ष्य के आधार पर दोषी सिद्ध किया जा सकता है ।इसके अलावा बताया गया कि मुकबधिर बालक बालिका से संबधित अपराध में किस प्रकार साक्ष्य संकलन किया जाना चाहिए ।

पॉस्को एक्ट के अंतर्गत प्रकरण की विवेचना में कमी दूर करने के उपाय बताये गए ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, रजनेश सिंह आईपीएस द्वारा बिलासपुर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही और विवेचना की सराहना करते हुए आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे फोटो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से साक्ष्य संकलन पर जोर दिए और भविष्य में विवेचना को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर दोषसिद्ध करने में सफलता प्राप्त करे ।



कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक accu अनुज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, डीएसपी हेड क्वार्टर रश्मित कौर चावला, डीएसपी आजक डेरहा राम टंडन, डीएसपी आईयूसीए अनिता मिंज, डीएसपी लाइन मंजुलता केरकेट्टा सहित जिला के थाना चौकी प्रभारी और 80 सें अधिक विवेचक शामिल रहे ।

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