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गरबा की रील पर बवाल! धुएं के छल्ले और नक़ली पिस्तौलनुमा वस्तु को लहराते लड़की का वायरल वीडियो के आधार पर, सिविल लाईन थाने में अपराध दर्ज..

बिलासपुर। बिलासपुर में रास गरबा के प्रमोशन के लिए बनाई गई एक सोशल मीडिया रील को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में गरबा परिधान में युवतियां नजर आ रही हैं। आरोप है कि वीडियो में एक युवती धूम्रपान करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी युवती हाथ में पिस्टलनुमा वस्तु लहराती हुई नजर आ रहीं है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।तकर्ता द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि :-

महिला एवं उसके महिला/पुरुष सहयोगियों द्वारा गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए तथा पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर गरबा टिकट/मेकअप के प्रचार-प्रसार हेतु वीडियो तैयार कर उसे Instagram एवं Facebook पर प्रसारित किया गया। वीडियो में भारतीय सांस्कृतिक के विपरीत, अशोभनीय ओर गलत चीजो को महिमामंडित किया गया है जिससे समाज मे युवाओ पर गलत असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गयी।
प्राप्त शिकायत एवं उपलब्ध वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 1390/2026, धारा 196, 299 एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ओर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर ज्यादा से ज्यादा राशि से बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है
बिलासपुर पुलिस की सख्त चेतावनी
धार्मिक आस्था, परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार-प्रसार अथवा मनोरंजन के नाम पर इस प्रकार न किया जाए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो।

सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज अथवा प्रचार हासिल करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का आपत्तिजनक प्रदर्शन, अशोभनीय सामग्री अथवा हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री पर सतत निगरानी रख रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन आगे प्रसारित न करें।