बिलासपुर पुलिस द्वारा नशा के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई..एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत.. आरोपियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कि फ्रीज …

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बिलासपुर पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है इस कार्रवाई में आरोपियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है।

आरोपिया कांति पांडे निवासी चोरभट्ठी खुर्द, थाना सकरी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हैं। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से उन्होंने चोरभट्ठी खुर्द में ₹15,00,000 का मकान तथा चोरभट्ठी कला में ₹21,00,000 की जमीन खरीदी थी।

इसी प्रकार दीपक गंडा, निवासी कोडपल्ला, अंबाभना, ओडिशा के विरुद्ध थाना सकरी में अपराध क्रमांक 533/2025 धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध है। उसके पास से अवैध गांजा बिक्री की ₹2,50,000 नकदी जब्त की गई थी।

विवेचना के दौरान 50 दिनों के भीतर ही संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज किया गया। फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹38,50,000 है। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद सम्पत्ति को माननीय SAFEMA न्यायालय, मुंबई को भेजा गया है।

अब तक बिलासपुर जिले में कुल 7 प्रकरणों में 19 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7.40 करोड़ है

इस उल्लेखनीय कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र तिवारी द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया, जिनके योगदान पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है।

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