वन विभाग में सर्वोच्च पद में जूनियर को पदोन्नति दिए जाने के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने विभाग को जारी किया नोटिस दो सप्ताह में मांगा जवाब

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वन विभाग में सर्वोच्च पद में जूनियर को पदोन्नति दिए जाने के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने विभाग को जारी किया नोटिस दो सप्ताह में मांगा जवाब

वन विभाग में सर्वोच्च पद में जूनियर को पदोन्नति दिए जाने के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने विभाग को जारी किया नोटिस दो सप्ताह में मांगा जवाब
बिलासपुर। वन विभाग में जूनियर ही नहीं जिसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही ,उसे पदोन्नति दिए जाने का विरुद्ध पेश याचिका में कोर्ट ने सोमवार को विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं वन विभाग में पीसीसीएफ (प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) जो कि आईएफएस का सर्वोच्च पद है, उसके प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें प्रमोशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए बताया गया कि भारतीय वन सेवा के कार्यरत सात प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को विचारण क्षेत्र में रखने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की पिछले साल बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति थी।16 अप्रैल 2009 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में और उपलब्ध सेवा अभिलेख व दिए गए मापदंड के आधार पर समग्र रूप से मूल्यांकन के उपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्केल लेबल 16 में कार्यरत् सात अधिकारियों में से वी. श्रीनिवास राव भारतीय वन सेवा (1990) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पद एवं शीर्षस्थ वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा प्रदाय किया गया था। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि राव न सिर्फ जूनियर हैं, बल्कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। साथ ही कुछ रिकवरी आदेश भी किए गए हैं। इसलिए उनका प्रमोशन उचित नहीं है।

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