वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर जिले के समस्त भारी वाहन चालकों की पेंड्रीडीह मैदान में ली गयी विशाल बैठक…

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🔹वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर जिले के समस्त भारी वाहन चालकों की पेंड्रीडीह मैदान में ली गयी विशाल बैठक
🔹ड्राइवरों ने यातायात पुलिस के पूर्व निर्देशो का पालन कर वर्दी का धारण हुए सभा मे उपस्थित
🔹 समस्त ड्राइवर को दी गई यातायात नियमों संबंधी आवश्यक जानकारी एवं सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु संयम, धैर्य, एवं सतर्कता के महत्व से अवगत कराया गया
🔹 पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन करने सभी ट्रक एवं भारी वाहन के वर्दी धारी समस्त ड्राइवर को किया गया प्रसंशित
🔹 देश के विकास में उनकी अहम भूमिका के बारे में अवगत कराते हुए सभी को स्वयं और सवारियों की सुरक्षा को सदैव सर्वपरि रखने दिया गया हिदायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में सड़कों पर होने वाले अनायास, आकस्मिक और अचानक सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण एवं कमी लाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है एवं यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आई टी एम एस एवं नेशनल हाईवे पेट्रोलिग टीम के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है

तथा लगातार बैनर, पोस्टर, तख्तियाँ एवं यातायात जन चौपाल के माध्यम से लगातार जागरूक भी किया जा रहा है इसके बावजूद भी कुछ वाहन चालक अत्यंत गंभीर लापरवाही करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कई बार अत्यंत जोखिम की स्थिति निर्मित होती है। और मानवीय क्षति का कारण बनता है। इसी क्रम में इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जिले के जिले के समस्त भारी वाहन के चालकों की एक अत्यंत आवश्यक बैठक आमंत्रित की गई जिसमें जिले के अधिकांश भारी वाहन के चालकगण यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुकूल केंद्रीय परिवहन अधिनियम के अनुपालन में वर्दी धारण कर उपस्थित हुए और उपस्थित सभी चालकों ने एक स्वर में यातायात नियमों का समुचित पालन एवं वर्दी की अनिवार्यता को गंभीरता पूर्वक सभी के लिए अनिवार्य करने हेतु अनुरोध किया। इस दौरान समस्त वाहन चालकों को यह बताया गया कि भारत के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है वही एक सारथी के रूप में नागरिको के आवागमन को सहज बनाने में उनकी अहम भूमिका से इनकार नही की जा सकती जिस पर वाहन में सवार प्रत्येक सवारी निशर्त उन पर विश्वास करता है वही संसाधनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसकी अनिवार्य भूमिका के रूप में उनकी प्रत्यक्ष अभिन्न योगदान है। शरीर में रुधिर तंत्र की तरह ही वे देश के मार्ग प्रणाली में लोगों के आवागमन के प्रमुख संचार तंत्र की निभाते हैं अतः उनकी स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके वाहन पर बैठे हुए प्रत्येक सवारी की सुरक्षा एवं सुविधा की ख्याल करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस बात को अवगत कराते हुए उन्हें सदैव वाहन चलाते समय वाहनों पर संयम, धैर्य, सतर्कता बरतने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान समस्त वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने, तेजी एवं लापरवाही पूर्व वाहन नही चलाने, रात्रि के दौरान झपकी ना आए इसलिए सदैव नींद पूर्ण करके ही वाहन चलाने, सड़कों पर विश्राम के दौरान मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ी नहीं करने, वाहनों के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में वाहन के अगल-बगल में रिफ्लेक्टर कोन लगाने, परिवहन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज साथ में रखने, क्षमता से अधिक भार का सामग्री परिवहन नहीं करने पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही में सहयोग करने, निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन नहीं चलाने, ओवरटेकिंग नहीं करने, यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम बढ़चढ कर हिस्सा लेने आदि एवं यातायात नियमो की गंभीरता से पालन करने निर्देश किया गया। मीटिंग के दौरान जिले के समस्त वाहन चालकों को "यातायात मितान" के रूप में सदैव दुर्घटना जन्य क्षेत्रो पर अतिसतर्कता बरतने एवं कहीं पर भी दुर्घटना होने की स्थिति में आहतों को शीघ्र सहायता मुहैया कराए जाने के संबंध में अवगत कराई गई।

वही दुर्घटना के दौरान जिले के चिन्हित हॉस्पिटलों में पहुंचाय जाने में सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में सभी को अवगत कराई गई। इस दौरान जिले के वाहन चालकों की पहचान हेतु समस्त वाहन चालको के लिए आईडी कार्ड एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड धारण करने हेतु सभी वाहन चालकों को निर्देशित पुनः निर्देशित किया गया। साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 तथा छत्तीसगढ़ मोटर यान अधिनियम 1994 के प्रावधान के अनुसार - जिन्होंने वर्दी धारण नही कर पाए थे उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड के बारे में पुनः अवगत कराया गया और निम्नानुसार ड्रेस कोड प्रत्येक वाहन चालक हेतु अनिवार्य किया गया।

◆ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे नियम 07 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परिवहन यान चलाने का प्राधिकार मंजूर किया गया है उनके लिए जारी किया गया प्लास्टिक के धातु का एक वर्तुलाकर बिल्ला सदैव धारण करना।


◆ निर्धारित प्रारूप में जारी बिल्ला में चालक की पहचान संख्या एवं परिवहन यान अवश्य उत्कीर्ण हो।
◆ परिवहन यान का चालक वाहन चालन के दौरान अपने सीने पर बाई ओर बिल्ला को दर्शित करते हुए धारण करे ताकि चालक की पहचान सुनिश्चित हो।
◆ अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी किया गया बिल्ला खो जाने की स्थिति में तत्काल ही संबंधित पुलिस थाने में इसकी सूचना अवश्य दे।
◆ प्रत्येक वाहन चालक वाहन चालन के दौरान अपने नाम से संबंधित नेम प्लेट वह नंबर अवश्य धारण करेगा।


उक्त सभी निर्देशन को विधिवत पालन किए जाने के संबंध में समस्त उपस्थित वाहन चालकों को अवगत कराई गई। इस दौरान जिले के अधिकांश ड्राइवर यातायात पेंड्रीडीह बाईपास में विशाल सभा के रूप में उपस्थित हुए साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन चालक शराब या नशे के सेवन में वाहन चलाते हैं जिसके कारण कई बार सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय क्षति की स्थिति निर्मित होती है ऐसे वाहन चालकों पर शक्ति से चालानी कार्यवाही की जाए ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो।
इस दौरान विशाल बैठक में बिल्हा के नायब तहसीलदार, यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एवं जिले विभिन्न क्षेत्र ड्राइवर के रूप में काम करने वाले ट्रक, ट्रैलर, हाइवा,बस एवं विभिन्न भारी वाहन के ड्राइवर गण अधिकाधिक संख्या में उपस्थित थे।

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