जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज..
कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत..

One bharat national news

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा दिया गया है. बता दें कि अमित बघेल 6 दिसंबर को जब सरेंडर के लिए देवेंद्र नगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. फिर कोर्ट में पेश किया था, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी.



आज रिमांड खत्म होने पर अमित बघेल को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी. इसका विरोध करते हुए समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ रायपुर समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों में एफ आरआई दर्ज कराई थी.

जानिए क्या है मामला
दरअसल, 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई थी. इसकी जानकारी मिलते ही अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. इस दौरान बघेल समर्थक और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई. हंगामे के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति दोबारा स्थापित की गई. पुलिस ने अगले दिन सुबह राम मंदिर के पास से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसने नशे में मूर्ति तोड़ी थी.



प्रदर्शन के दौरान अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देशभर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज भड़क उठा था. रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जिलों और राज्यों में समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए FIR दर्ज कराई थी. सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से देवेंद्र नगर और कोतवाली थानों में एफआईआर दर्ज कराई थी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख होने के नाते, अमित बघेल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *