बिना विभागीय जांच के तहसीलदार एवं पटवारीयो के खिलाफ हुआ एफ आई आर

ब्यूरो रिपोर्ट सुनील महापात्र

बिना विभागीय जांच के तहसीलदार एवं पटवारीयो के खिलाफ हुआ एफ आई आर

पटवारीयों के द्वारा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया

आज जिले के समस्त पटवारीयों के द्वारा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन दिये हैं एवम बलौदा थाना जाकर ज्ञापन दिये हैं। सरकारी आदेश जारी कर बताया गया कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर इन्द्रावती भवन द्वारा समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को आदेशित किया गया था कि पटवारियों एवं अन्य लोक सेवकों द्वारा शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्यों के संबंध में शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नया रायपुर का पत्र दिनांक 13.06.2010 को बताया गया  कि राजस्व पटवारी संघ द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें किसी पक्षकार द्वारा हल्का पटवारी के विरूद्ध पुलिस थानों में शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पटवारी या अन्य लोक सेवक के रूप में किये गये कार्य पर पुलिस द्वारा सीधे ही आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षक छ.ग. को पत्र दिनांक 13.06.2010 द्वारा पटवारियों एवं अन्य लोक सेवकों द्वारा शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्यों के शिकायत पर कार्यवाही के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये गये हैं

ऐसे शिकायतों में, जहाँ संज्ञेय अपराध प्रकट होने या न होने के बारे में संदेह है और भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान है। अतः ऐसे प्रकरणों में संबंधित लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रारंभिक जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया है कि नहीं। यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है, तब अपराध पंजीबद्ध किया जाए। यदि संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता सहित संबंधित लोकसेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दण्डाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाये। हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP (Cr.) 68/2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जाँच 07 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाये।

अतः पटवारी एवं अन्य लोक सेवकों के संबंध में उपरोक्त निर्देश का पालन कराए जाने हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित करें। सचिव सह आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़,नवा रायपुर अटल नगर द्वारा प्रा.क्रमांक/ /आ.भू.अ./स्था-2/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/06/23प्रतिलिपि के रूप में समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ किया गया है।सह आयुक्तसचिव भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर किया गया है।

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