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ग्राम बिरकोना में अवैध जुआ फड़ पर कोनी पुलिस एवं ACCU की संयुक्त बड़ी कार्रवाई

09 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार, ₹20,700 नगद, 09 मोबाइल फोन
गिरफ्तार आरोपीगण
1. राकेश कुमार बच्च पिता स्व. राममिलन, उम्र 40 वर्ष, निवासी बिरकोना, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
2. ईश्वर बंजारे पिता संतुराम बंजारे, उम्र 49 वर्ष, निवासी बाजारपारा तिफरा, थाना सिरगिट्टी, बिलासपुर।
3. रंजीत डिडौरे पिता खिलावन डिडौरे, उम्र 35 वर्ष, निवासी मिनी बस्ती जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर।
4. बिकेश्वर रायल पिता जीवनलाल रायल, उम्र 41 वर्ष, निवासी बिरकोना, थाना कोनी, बिलासपुर।
5. नवीन मान पिता अजय मान, उम्र 34 वर्ष, निवासी राजीव गांधी चौक, जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर।
6. अमित जायसवाल पिता स्व. आशाराम जायसवाल, उम्र 36 वर्ष, निवासी अटल आवास, अशोक नगर, थाना सरकंडा, बिलासपुर।
7. अर्पित महिलांगे पिता गोरेलाल महिलांगे, उम्र 29 वर्ष, निवासी राजीव गांधी चौक, जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर।
8. समीर वर्मा पिता वीरेन्द्र वर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी टिकरीपारा, बिरकोना, थाना कोनी, बिलासपुर।
9. नेतराय बच्च पिता स्व. रामभाऊ बच्च, उम्र 52 वर्ष, निवासी टिकरीपारा, बिरकोना, थाना कोनी, बिलासपुर।
जप्त मशरूका
* नगद राशि – ₹20,700/-
* 52 पत्ती ताश
* 09 नग मोबाइल फोन
* 01 मोटरसाइकिल क्रमांक CG-10-EJ-9497 (ग्रे रंग)
घटना का संक्षिप्त विवरण
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में संचालित अवैध जुआ, सट्टा एवं ऑनलाइन सट्टे के विरुद्ध प्रभावी एवं सतत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना कोनी पुलिस द्वारा लगातार निगरानी एवं पतासाजी की जा रही थी।

दिनांक 20.07.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिरकोना स्थित टिकरीपारा हनुमान मंदिर के पास कुछ व्यक्ति 52 पत्ती ताश से रुपये-पैसों का दांव लगाकर “काट पत्ती” नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल थाना कोनी एवं ACCU की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई।
रेड कार्रवाई के दौरान उपरोक्त सभी आरोपी 52 पत्ती ताश से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पाए गए। आरोपियों के कब्जे एवं जुआ फड़ से ₹20,700 नगद, 52 पत्ती ताश, 09 मोबाइल फोन तथा 01 मोटरसाइकिल क्रमांक CG-10-EJ-9497 जप्त की गई।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 389/2026 धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।