तेज ध्वनि में डीजे बजाने वाले संचालक पर.. कोलाहल अधिनियम के तहत थाना सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही.. डी.जे. सहित सामग्री को किया जप्त …

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कोलाहल अधिनियम के तहत थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही । डी.जे. समान – 02 नग साउंड बाक्स, 01 नग एम्पली फायर को किया गया जप्त

  आरोपी

  1. – आशीष देवांगन पिता जगन्नाथ देवांगन उम्र 27 वर्ष निवासी चांटीडीह रपटा के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग

विवरणः- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) द्वारा आपरेशन प्रहार के तहत कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली के नतृत्व में मुखबीर की सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 31.03.25 को रैली के दौरान लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पास शनिचरी रोड में अपने डी.जे. में साउण्ड बाक्स सिस्टम 02 नग साउंड बाक्स, 01 नग एम्प्लीफायर लगाकर अत्याधिक तेज आवाज में बजाना पाये जाने जिससे आस-पास रहने वाले लोगों को आवाज से परेशानी होना ध्वनि प्रदुषण होना पाये जाने पर साउंड सिस्टम एवं एम्प्लीफायर को विधिवत जप्त कर आरोपी आशीष देवांगन पिता जगन्नाथ देवांगन उम्र 27 वर्ष निवासी चांटीडीह रपटा के पास थाना सरकण्डा साई जोन डीजे साउंड सिस्टम के विरूद्ध इस्त. क्र. – 10/25 धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम तहत दर्ज कर कार्यवाही की गई है एवं आपरेशन प्रहार के तहत कोलाहल अधिनियम के विरूद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, प्रआर विनोद यादव,आर. नुरूल कादीर, गोकूल जांगडे, का विशेष योगदान रहा है।

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