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🔹 यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर पर किया गया कठोर कार्यवाही*
🔹 माननीय न्यायालय द्वारा 10000/- की राशि से किया गया दंडित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम हेतु, नियमित रूप से सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।इसी कड़ी में गाड़ियों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में वाहन चालन कर आम नागरिकों में भय एवं डर का माहौल निर्मित कर विपरीत मानसिक और शारीरिक अवस्था उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जा रही है देखा जा रहा है कि शहर में युवा वर्ग स्पोर्ट्स बाइक एवं बुलेट का उपयोग करते हुए उसमें अत्यधिक मात्रा में मॉडिफाईड साइलेंसर का उपयोग कर वाहनों का चालन कर रहे हैं

इसको दृष्टिगत रखते हुए जगह-जगह पर चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जिस भी गाड़ियों में मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से तीव्र गति के आवाज उत्पन्न की जा रही है ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजे जा रहे हैं। इसी तरीके के वाहन चालन करते हुए एक वाहन चालक को स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए अग्रसेन चौक पर पॉइंट ड्यूटी पर तैनात टेंगों उप निरीक्षक पीलू मंडावी, आरक्षक यासीन एवं धुरी के टीम के द्वारा पकड़ी गई है उक्त वाहन चालक द्वारा अत्यधिक तेज गति से वाहन से आवाज निकालते हुए वाहन चलाने पर वाहन को रोक कर पूछताछ किया गया जिस पर उक्त वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग किया जाना पाया गया। जिसका विधिवत निरीक्षण और जांच करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजी गई।
माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक के विरुद्ध 10000/- की राशि से दंडित की गई है। अतः समस्त वाहन चालकों से यातायात पुलिस बिलासपुर की विशेष अपील है कि वाहनों पर किसी भी तरीके का मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें इस तरीके के वाहन चालक के दौरान यातायात नियमों को उल्लंघन किए जाने पर सख्त एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।